सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। इस मामले के अनुसार उत्तराखंड में 692 पदो के प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती की जा रही है। इसमें अभ्यार्थी पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड के वेबसाईट पर 3 अप्रैल तक अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते है
शिक्षक संगठन इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे है। उनका कहना है की इस पद की सीधी भर्ती न हो कर पदो के प्रमोशन द्वारा इस पद पर भर्ती हो। शिक्षको ने इस प्रक्रिया को जनवरी में हाईकोर्ट में चुनौती दी थीं। बीते गुरुवार को कोर्ट का फैसला आए और इसे अधीन कर लिया। इसकी अगली सुनवाई 20 जून की होगी।